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  Established in the year 1938

Govt. J. Yoganandam Chhattisgarh College, Raipur, Chhattisgarh, India

शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

An Autonomous College

Affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University Raipur

Library

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About The Library

  • Our library has a huge collection of Text Books and Reference Books. Now the collection of books has reached up to 76200+ approximately.
    Our library holds Encyclopaedias, Dictionaries, Thesaurus, Year Books, General Studies etc.
    There is also a Book Bank having 30657 books. 
    Rare Books Section and Competitive books section helps the students in preparation of various competitive exams.  
    News Papers, Magazines and Question Papers are available for students at the Reading Room.
    Departmental Library is run by Four (4)departments i.e. HINDI, ENGLISH ,GEOGRAPHY And LAW.
    Our library has enrolled 26 Research Scholars  from 2009 onwards, as our college being the Research Centre of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, for various subjects.

Library Staff

 
  • Mrs. Alaknanda Narad – Librarian
  • Shri J.L. Kashyap – Laboratory Technician
  • Shri Awadh Lal Patel – Book Lifter
  • Mahadev Yadav – Book Lifter
  • Mrs. Dipti Bhannate - Peon

Facility

  • Library Membership is compulsory for all students.
  • INFLIBNET – NLIST connectivity is available for the both students and staff.
  • Reading Room facility available, where students can read daily Newspaper (both Hindi & English), Magazines, Competitive exam Magazine etc.
  • All the SC/ST students are issued 02 books at a time and stationary materials each session.

Reading Room Facility

  • Reading facility for both teaching and non-teaching staff.
  • Research scholars registered in Research Centre of the college.

 

सामान्य निर्देश

  • 1. ग्रंथालय किसी शैक्षणिक संस्था का मूल स्तम्भ होता है |
  • 2. ग्रंथालय में स्वच्छ एवं शांति पूर्ण वातावरण बनाये रखे |
  • 3. ग्रंथालय में सेल फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, यदि उपयोगकर्ता अध्ययन के समय फोन रखते है तो उन्हें बंद रखना चाहिए |
  • 4.ग्रंथालय/ वाचनालय में धुम्रपान करना , खाद्य सामग्री का उपयोग करना/ सोना ओर जोर-जोर से बातें करना सख्त मना है |
  • 5. छात्र/छात्राएं ग्रंथालय में अपने साथ लाये बैग , छाते अथवा अन्य मूल्यवान सामानों की सुरक्षा के लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे |
  • 6. पुस्तकालय में स्थित सामग्री को ग्रंथपाल अथवा पुस्तकालय स्टॉफ की अनुमति के बिना पुस्तकालय से बाहर नही ले जाया जा सकता है |
  • 7. ग्रंथालय/ वाचनालय में बिना अनुमति के प्रवेश न करें |
  • 8. ग्रंथालय/वाचनालय में रखी गई पाठ्य-सामग्री को क्षतिग्रस्त न करें |
  • 9. ग्रंथालय स्टॉफ के साथ सौहाद्रपूर्ण व्यवहार करें |

ग्रंथालय नियम

  • 1.नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र ध्छात्राओं को ही ग्रंथालय से पुस्तकें प्राप्त करने की पात्रता होगी |
  • 2.परिचय-पत्र ध् फीस कार्ड ध् सदस्यता पत्रक के आधार पर ग्रंथालय की सदस्यता प्राप्त की जा सकेगी |
  • 3.प्रत्येक सदस्य को 2 पुस्तकें 15 दिन (2 सप्ताह) की अवधि के लिए निगमित (इश्यु) की जावेगी आवश्यकता होने पर उन्हें 1 सप्ताह के लिए रि.इश्यु किया जा सकेगा |
  • 4.निर्धारित अवधि के पश्चात् पुस्तकें लौटाने पर नियमानुसार विलंब शुल्क देय होगा |
  • 5.ग्रंथालय से निगमित (इश्यु)पुस्तकों के क्षतिग्रस्त अथवा गुम हो जाने पर पुस्तक का नवीनतम संस्करण अथवा पुस्तक का मूल्य 10ः अधिभार के साथ वसूला जावेगा |
  • 6.सन्दर्भ पुस्तकें ध् प्रतियोगी परीक्षा से सम्बंधित पुस्तकेंध्पत्रिकायें इत्यादि का अध्ययन, छात्र वाचनालय में ही बैठकर करेंगे द्य उक्त सामग्री निगमित नहीं होगी |
  • 7.पुस्तकें प्राप्त करने हेतु छात्र / छात्राओं को ग्रंथालय में समय . सारिणी के अनुसार स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है |
  • 8.छात्र ग्रंथालय से पुस्तकें इश्यु करने से पूर्व उसकी पूर्ण जाँच कर लेवे द्य निर्धारित तिथि पर पुस्तकें लौटाते समय कटी.फटी अथवा उन पर कुछ लिखा पाया जाता है तो पुस्तक की नवीनतम प्रति अथवा मूल्य जमा करना होगा |
  • 9.महाविद्यालय के प्राध्यापकों ध् सहायक प्राध्यापकों को एक माह की अवधि के लिए 25 पुस्तकें निगमित की जायेगी |
  • 10.सत्रांत में प्राध्यापकों ध् सहायक प्राध्यापकों को भी समस्त निगमित पुस्तकें ग्रंथालय में लौटाना अनिवार्य होगा |
  • 11.अनुसूचित जाति ध् जनजाति के छात्र ध् छात्राओं को बुक बैंक से पुरे सत्र के लिए ग्रंथालय से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है |
  • 12.बी.पी.एल. वर्ग के छात्र ध् छात्राओं को बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु सम्बंधित प्रमाण पत्र ग्रंथालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है |
  • 13.आवश्यकता पड़ने पर ग्रंथपाल द्वारा समय से पूर्व पुस्तक वापस मंगायी जा सकेगी |
  • 14.ग्रंथालय के नियमो का पालन न करने वाले छात्र ध् छात्राओं की सदस्यता निरस्त की जा सकती है |
  • 15.चाही गई पुस्तक ग्रंथालय में उपलब्ध न होने पर प्रतीक्षा करनी होगी |
  • 16.ग्रंथपाल आवश्यकता पड़ने पर प्राचार्य की अनुमति से नियमो में संशोधन कर सकता है|
  • 17.पुस्तकालय सेवाओं के सभी पहलुओं पर सुझाव अपेक्षित है |

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